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कैबिनेट ने किए अहम फैसले, प्रमोशन के लिए कर्मचारियों को 2 साल की सेवा छूट
कैबिने डिसीसन की जानकारी देते जोगाराम पटेल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा
पंचायत-निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले गुरुवार को हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) और ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट के विधेयकों को मंजूरी दे दी। दोनों विधेयक 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे। UCC के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को एक समान करने का प्रावधान है। विवाह का 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लिव-इन रिलेशनशिप शुरू करने और समाप्त करने की जानकारी भी देनी होगी। तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। UCC लागू होने के बाद बहुविवाह पर पूरी तरह रोक होगी, जबकि पुनर्विवाह की अनुमति रहेगी। उत्तराधिकार में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार देने का प्रावधान है। आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के पारंपरिक रीति-रिवाजों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा अवधि में 2 साल की छूट देने को भी मंजूरी दी है। बजट में इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकेगा। पिछले तीन साल में इस छूट का लाभ नहीं ले सके पात्र कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
बिना अनुमति पेड़ काटा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की सजा
ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट में दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माने और 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत भूमि (500 मीटर तक छोड़कर) पर भी यह कानून लागू होगा।
अगर पेड़ काटना जरूरी है तो सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। मंजूरी पर 10% ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। अगर व्यक्ति पेड़ लगाने में असमर्थता जताता है तो उसे निश्चित राशि जमा करानी होगी। उस राशि के उपयोग से सरकार पेड़ लगवाएगी।
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