Saturday, 1 August 2026

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SDM थप्पड़कांड: नरेश मीणा की जमानत रद्द, फिर जाना होगा जेल

कोर्ट ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन को माना आधार

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नरेश मीणा की जमानत रद्द, फिर जाना होगा जेल

एसडीएम थप्पड़कांड के आरोपी नरेश मीणा को एक बार फिर जेल जाना होगा। टोंक की एससी-एसटी कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट से मिली उनकी सशर्त जमानत रद्द कर दी। अदालत ने माना कि जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। नगरफोर्ट थाना पुलिस ने झालावाड़ स्कूल हादसे में सात बच्चों की मौत के बाद धरना देने के दौरान नरेश मीणा की गिरफ्तारी को जमानत की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए अदालत में आवेदन दिया था। इसी आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद नरेश मीणा ने कहा कि वह अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं और आदेश की प्रति मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की जा रही है।

ये था मामला

खबरों की अविरल धारा

गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में मतदान बहिष्कार के बीच नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। यह मामला उसी घटना से जुड़ा है।

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