Saturday, 1 August 2026

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पटना कोचिंग विवाद मामले में खान सर को राहत, सिविल कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

दोनों बॉडीगार्ड को भी मिली जमानत, 2 जून को कोचिंग सेंटर के बाहर हुई थी तोड़फोड़

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खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को कोर्ट से मिली जमानत

पटना कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने उनके दोनों बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी जमानत दे दी।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार ने बताया कि जिला अदालत ने सभी आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए राहत प्रदान की है।

गौरतलब है कि 2 जून 2026 को पटना स्थित खान सर की कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ और पथराव की घटना हुई थी। इस दौरान कोचिंग के सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट भी की गई थी। खान सर ने उस समय फायरिंग होने का भी आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज से फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई। बाद में खान सर ने कहा था कि घटना के दौरान अफरा-तफरी का माहौल था, इसलिए स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

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