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सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा
अभिनेता राजपाल यादव
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े वित्तीय विवाद में अभिनेता राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के लिए दो हफ्ते का अंतिम समय दिया है। कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी निर्देश दिया। हालांकि, अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी से मिली राहत बरकरार रहेगी। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजपाल यादव के पुराने रवैये को देखते हुए उनके प्रति भरोसा जताने में संदेह जाहिर किया। सुनवाई के दौरान CJI ने उनकी एक्टिंग और कोर्ट में रवैये पर टिप्पणी भी की।
यह विवाद 2010 से जुड़ा है। राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स से करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और कर्ज चुकाने में परेशानी हुई। ब्याज व अन्य शुल्क जुड़ने के बाद बकाया रकम करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
राजपाल यादव के वकील पीएस पाटवालिया ने कहा कि उनके पास कुछ संपत्तियां हैं, जिन्हें बेचकर रकम जुटाई जाएगी।
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