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पटना सिविल कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी, 20 जून को होगी अग्रिम जमानत पर सुनवाई
कानूनी लड़ाई जारी रहेगी
फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही मामले की जांच से जुड़ी केस डायरी भी पुलिस से तलब की गई है।
सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत को बताया कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। उनका तर्क था कि घटना का उद्देश्य किसी प्रकार का भय या दहशत फैलाना नहीं था।
खान सर की ओर से अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज है।
मामले में अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर, खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद खान सर को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले की कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी।
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