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हाईकोर्ट का बड़ा न्यायिक फैसला
HC ने सुनाया ऐतिहासिक निर्णय
Ahmedabad Serial Blast: अहमदाबाद के 2008 सीरियल बम धमाकों से जुड़े बहुचर्चित मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 38 दोषियों की फांसी की सजा और 11 अन्य दोषियों की उम्रकैद को यथावत रखा है। हाईकोर्ट के इस निर्णय को देश के सबसे बड़े आतंकी मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला माना जा रहा है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. धमाके में मारे गए 56 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
26 जुलाई 2008 का है मामला
बता दें कि यह पूरा मामला 26 जुलाई 2008 का है, जब अहमदाबाद में एक के बाद एक करीब 70 मिनट के भीतर कुल 21 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बम को साइकिल पर रखे टिफिन बॉक्स में छिपाया गया था। बता दें कि हमलावरों ने शहर की बसों, बाजारों और अस्पतालों को निशाना बनाया था। धमाकों के बाद अहमदाबाद और सूरत से भी बम बरामद हुए थे. आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी. बताया जाता है कि यह धमाके साल 2002 में हुए गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए किए गए थे।