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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीकेटीसी से मांगा जवाब; 16 जुलाई को अगली सुनवाई
निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल
बदरीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी अनियमितता के मामले में निलंबित बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने निलंबन आदेश और पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए राहत की मांग की है।
अगली सुनवाई 16 जुलाई को
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई। अदालत ने श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। जानकारी के अनुसार, 2 जुलाई को मंदिर समिति को सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में 'थाली भेंट' की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता हुई है। इसके बाद समिति अध्यक्ष के निर्देश पर विभागीय जांच समिति गठित की गई।
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि प्रमोद नौटियाल ने सुबह करीब 9 से 9:30 बजे के बीच चढ़ावा गणना स्थल से अवैध रूप से धनराशि उठाई। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद बीकेटीसी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
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